लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के वृंदावन रोड पर 454 पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अब वहां से कोई पेड़ नहीं काटे जाने और अन्य किसी प्रकार के निर्माण कार्य करवाए जाने को लेकर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है.
बता दें कि शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में ताज ट्राइपोजियम ज़ोन के आसपास पेड़ों की कटाई से सम्बंधित मामलों को लेकर सुनवाई किया. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस तरह पेड़ों की कटाई और निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध है.
उच्चधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि 18 और 19 सितम्बर की रात 454 पेड़ों को अवैध रूप से कटे थे. जबकि रिपोर्ट में नामित व्यक्ति और अधिकारी प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी है. इस मामले में कोर्ट ने 16 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने को आदेशित किया है.