हमर संगवारी के अध्यक्ष राकेश चौबे ने खाद्य संचालनालय के अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल और खाद्य विभाग के एनआईसी द्वारा छत्तीसगढ़ के तेरह हजार राशन दुकानों को नियम विपरीत कार्य कर 600करोड़ रुपए का चांवल बचत घोटाले का आरोप और बाजार से चांवल खरीद कर रखने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है, राकेश चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 प्रभावशील है।कार्ड धारियों को केवल प्रचलित महीने का अनाज राशन कार्ड धारक,उचित मूल्य दुकानो से मिलने की पात्रता है।इसका आशय स्पष्ट है कि यदि कार्ड धारक ने जिस माह का राशन सामग्री नहीं उठाया है।वह सामग्री ,राशन दुकान में बचत रहेगी।
किसी भी राशन दुकान में सौ फीसदी राशन सामग्री “पूर्ववर्ती माह का अतिशेष स्टॉक,उच्च मूल्य के दुकानों के लिए राशन सामग्रियों के आपूर्ति के क्रम में घोषणा पत्र में अभिलिखित किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश की तेरह हजार राशन दुकानों के द्वारा घोषणा पत्र भरे जाने के बावजूद, बचत स्टॉक को घटाए बगैर सौ फीसदी आबंटन दिया जाना अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल की सुनियोजित योजना थी, जिसका उद्देश्य अरबों रुपए का राशन सामग्री का घोटाला करवा कर अनुचित लाभ पहुंचाना था। “विगत माह के दौरान वितरित राशन सामग्रियों,”अतिशेष स्टॉक” के घोषणा प्रपत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट/राशि प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र का खाद्य निरीक्षक द्वारा वेब साइट पर इसकी डाटा एंट्री करने के बाद प्राधिकृत अभिकरण के प्रदाय केंद्र में घोषणा पत्र जमा किए जाने का नियम है.
प्रदेश के सभी खाद्य निरीक्षकों ने वेब साइट पर हर महीने घोषणा पत्र की डाटा एंट्री कर खाद्य संचालनालय को अतिशेष स्टॉक की जानकारी दी,किन्तु अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल ने घोटाला करने के लिए,इसका उल्लंघन किया
घोषणा पत्र ही राशन दुकानों में बचत, आबंटन, भंडारण, वितरण का प्रमाण है। इसे खाद्य विभाग के जन भागेदारी माड्यूल से गायब करा दिया गया है,यही नहीं मार्च 2022से सितम्बर 2022तक घोषणा पत्रों में एनआईसी स्तर पर तकनीकी त्रुटि का हवाला दिया जाकर करोड़ो रुपए लिए गए है और स्टॉक को घटाने का कार्य किया गया है। घोषणा पत्र में घोषित अतिशेष स्टॉक को घटाए बगैर सौ फीसदी आबंटन 2019से जारी करवा अभिकरण से भंडारण करवाया गया,इसके कारण पिछले सालों में 600करोड़ रुपए का राशन बचत घोटाला हुआ।
घोटाले को असली जामा पहनाने के लिए राशन दुकानों निरीक्षण की प्रक्रिया के लिए विक्रय रजिस्टर,स्टॉक रजिस्टर एवं राशन कार्ड रजिस्टर के प्रारूप का निर्णय नहीं किया गया। जिसके कारण 600करोड़ का राशन बचत घोटाला हुआ है।
इस घोटाले को दबाने के लिए अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस और जूम कांफ्रेंस के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाव डाल कर नियम विपरीत कार्य करवाया गया है। ,उचित मूल्य का दुकानदार किसी आवश्यक सामग्रियों की किसी अपात्र व्यक्ति को प्रदाय अथवा वितरण करता है तो उसका मूल्य,ऐसे कार्य करने पर “दोषी पाए गए व्यक्ति से प्रचलित बाजार मूल्य या आर्थिक लागत जो भी अधिक हो,भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।”
प्रदेश में पांच हजार से अधिक राशन दुकानों में 600 करोड़ रुपए का राशन बचत घोटाला हुआ है। इन दुकानों के न तो प्रकरण बनाए गए है, न ही सक्षम अधिकारी खाद्य नियंत्रक/अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष प्रस्तुत कर पंजीकृत कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और न ही अंतिम निर्णय किया जाकर राजस्व वसूली योग्य राशि का निर्धारण किया गया है। इस प्रक्रिया का उल्लंघन करवा कर अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सीधे राजस्व वसूली के आदेश नियम विपरीत जारी करवाए गए है,ताकि घोटाले से ध्यान हटाया जा सके।
शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन सामग्री भंडारण हेतु प्राधिकृत अभिकरण नागरिक आपूर्ति निगम है।। इसका अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल ने करवा कर वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 14 मार्च 2023 और 10 अप्रैल 2023 में बाजार से चांवल खरीद कर रखवाने का मौखिक निर्देश दिया गया है,इसकी पुष्टि विभाग के अधिकारियों से की जा सकती है। बाजार से खरीदा गया चांवल की जानकारी के लिए खाद्य विभाग के एन आई सी से माड्यूल में व्यवस्था किया जाकर खरीदे गए(प्रतिपूर्ति) चांवल की किस्म 1फोर्टीफाइड 2सामान्य का उल्लेख कर खाद्य निरीक्षकों से भरवाया गया है. छत्तीसगढ़ की 13 हजार राशन दुकानों के गोदामों की स्थिति ऐसी नहीं है कि इनमें तीन चार माह का अनाज रखा जा सके। घोषणा पत्रों में बचत स्टॉक 600करोड़ रुपए का है।
इस बचत स्टॉक को रखे जाने के संबंध में अपर संचालक राजीव कुमार जायसवाल ने अधीनस्थ अधिकारियों को दुकान के अलावा अन्य भवन में रखे जाने का विवरण देने का मौखिक निर्देश वीडियो कांफ्रेंस में दिया है। नियम ये है कि आवश्यक वस्तु का भंडारण “अन्य स्थान पर किए जाने पर लिखित रूप से जानकारी आबंटन अधिकारी को देगा।” ऐसी कोई जानकारी जिले के खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिया जाकर पावती नहीं ली गई है। अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016की उपरोक्त कंडिकाओ का उल्लंघन करवाया जाकर 600करोड़ रुपए का राशन घोटाला करवाया गया है। अपने पद प्रभाव का दुरुपयोग कर वितरण प्रणाली के अनाज का व्यपर्तन किया गया है । ” केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राप्त होने वाले किसी आबंटन को किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यापवर्तित नहीं करेगा।
अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल का ये घोटाला संबंधी कृत्य प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः अपर संचालक श्री राजीव कुमार जायसवाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7के अधीन दंडित किए जाने संबंधी कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं। मैं यह भी मांग करता हूं कि उपरोक्त शिकायत की बिंदुवार जांच किया जाए।