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मनीष सिसोदिया की जमानत पर थी सुनवाई, अचानक जज साहब ने लिया फैसला, AAP नेता का बढ़ गया इंतजार

दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं. वह जमानत पर जेल से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी. मगर सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के जज संजय कुमार ने खुद को मामले से अलग कर लिया. अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले सप्ताह नई बेंच के सामने मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने गुरुवार को खुद को मनीष सिसोदिया की याचिकाओं की सुनवाई से अलग कर लिया. मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है. जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक दूसरी पीठ सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस संजय कुमार शामिल नहीं होंगे. मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में ED और CBI द्वारा दर्ज शराब घोटाले के मामलों में जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की है.

जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमारे भाई (जस्टिस कुमार) को कुछ दिक्कत है. वह निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे. मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि समय बहुत अहम है. उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है. पीठ ने कहा कि एक दूसरी पीठ 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.

आप नेता मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली एक्साइज नीति के निर्माण और निष्पादन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि थोक शराब डीलरों को 338 करोड़ रुपये के अप्रत्याशित लाभ के आरोप को सबूतों से ‘अस्थायी रूप से समर्थन’ मिला है.

मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को केजरीवाल सरकार में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

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