नई दिल्ली: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द कर दिया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA के तहत शुरू की गई शिवकुमार के खिलाफ की कार्यवाही रद्द की जाती है.
दरअसल, अगस्त 2017 में दिल्ली में उनके फ्लैटों में मिली बेहिसाब नकदी से संबंधित मामला अब रद्द किया गया था. डीके शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें जारी किए गए ईडी समन को रद्द करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.