नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया के बाद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं. इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.
सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है. कविता ईडी तथा सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता (46) के बंजारा हिल्स स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था.
के कविता पर दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का आरोप था. कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ था, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में हेरफेर किया गया था.
सीबीआई और ईडी के अनुसार, इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यक्तियों/समूहों को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने में किया. भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया. इस बीच, ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अलग से जांच कर रहा है.