Breaking News

Prajwal Revanna: प्रज्ज्वल रेवन्ना को बंगलूरू कोर्ट से झटका; दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

कर्नाटक में बंगलूरू की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में जनता दल सेक्युलर (जद एस) के निलंबित नेता प्रज्ज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने रेवन्ना के वकील अरूण द्वारा दायर जमानत आवेदन को बुधवार को खारिज कर दिया।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, प्रज्ज्वल ने 30 मई को म्यूनिख से बंगलूरू आने के लिए हवाई टिकट बुक कराया है। प्रज्ज्वल 31 मई को तड़के यहां पहुंच सकते हैं। जद (एस) सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्ज्वल पर 47 साल की एक महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है। वह हासन लोकसभा सीट पर मतदान होने के एक एक बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे और अब तक फरार हैं।

एक विशेष अदालत ने एसआईटी (विशेष जांच दल) के आवेदन पर प्रज्वल के खिलाफ 18 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बाद में एसआईटी ने उनके पिता एवं जद (एस) विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया, जो महिला के अपहरण में कथित रूप से शामिल थे। अब सभी लोगों की नजरें केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टिकी हैं, जहां प्रज्ज्वल के 31 मई को पहुंचने की संभावना है। उनके हवाई अड्डे पर उतरते ही एसआईटी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

इस बीच, प्रज्ज्वल की मां भवानी रेवन्ना ने अपने पति से जुड़े अपहरण मामले में गिरफ्तारी की आशंका से विशेष (निर्वाचित प्रतिनिधि) अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है। एसआईटी ने उन्हें अग्रिम जमानत देने का विरोध किया है। उसने इसी मामले में एचडी रेवन्ना को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने की भी मांग की है। भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश 31 मई के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *