दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. हाई कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि जमानत की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को ED केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन CBI केस में गिरफ्तारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाए हैं.
सीएम केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी के मामले में हाई कोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई है. आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान CM केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत के लिए भी अपील की. इससे कोर्ट ने इनकार कर दिया. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ”कोर्ट चाहे तो विस्तार से सुनवाई करके अपना पैसा सुरक्षित भी रख सकती है, लेकिन उससे पहले केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर उनको अंतरिम राहत दे दी जाए.” कोर्ट ने इस पर कहा कि पहले हम केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को दी गई चुनौती की याचिका पर फैसला करेंगे.
हम पाकिस्तान की तरह नहीं: CBI
CBI के वकील ने केजरीवाल को मिली जमानत आदेशों का जिक्र करते हुए कहा, ‘पहला आदेश चुनाव के लिए था. क्या इस पर वे बघार सकते हैं? यह हमारी ज्यूडिशियल सिस्टम की मजबूती दिखाता है कि चुनाव के लिए जमानत दी गई. यह दिखाता है कि हम पाकिस्तान जैसे नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा.’ बेच ने कहा, ‘सही, पहली जमानत चुनाव के लिए थी, लेकिन दूसरा और तीसरा आदेश मेरिट पर था.’ इस पर CBI ने कहा, ‘नहीं, दूसरा जो आदेश ट्रायल कोर्ट की तरफ से था उस पर वजहें बताते हुए इस कोर्ट ने रोक लगा दी है.’