Breaking News

जेल वाला सीएम, अब बेल वाला सीएम… केजरीवाल के बेल पर आई BJP की प्रतिक्रिया, बोली- कट्टर बेइमान दिल्ली CM को सशर्त जमान मिली

दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में CM अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग करने लगी है. BJP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो पर उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुख्यमंत्री क्यों, अगर वो सच्चे हैं तो ये शर्त क्यों. इसी के साथ उन्होंने केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है.

वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, उन पर आरोप वैध हैं. केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, मुकदमा चलेगा और उन्हें जल्द लंबी सजा होगी. ‘केजरीवाल याद रखें वो अब जयललिता, लालू यादव, मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों की सूची में जुड़ गए हैं और उन्हें भी जमानत मिली थी और वो शीघ्र सजा पाकर फिर जेल जाएंगे.’ दिल्ली BJP के अध्यक्ष का कहना है कि ‘जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उनके चलते, केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो पर उन्हें अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.’

BJP के नेता और IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद X पर एक पोस्ट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है… इसलिए, प्रथम दृष्टया केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं. यह केवल समय की बात है कि उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और वापस जेल में भेजा जाएगा.”

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI के मामले में जमानत दी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से वंचित करने के समान है. कोर्ट ने CM केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी. CM केजरीवाल की जमानत पर रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाईं, कहा कि वो इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे. उन्हें छूट दिए जाने तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के लिए पेश होना होगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *