Hemant Soren: रांची हाई कोर्ट ने जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका दिया है। हेमंत सोरेन की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इसमें हेमंत सोरेन की ओर से गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने को लेकर क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई थी।इस पर फैसला 28 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था। उस पर भी शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आया। हालांकि कोर्ट ने हेमंत को चाचा के श्राद्धकर्म में जाने की इजाज दे दी।
दरअसल हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। बहस के दौरान हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है। इसलिए हेमंत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। इसके बाद 28 फरवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में यह मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध था।
वहीं, शुक्रवार को हेमंत सोरेन की प्रोविजनल बेल की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन हेमंत सोरेन को उनके चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए 6 मई को छूट जरूर दे दी। आदेशानुसार हेमंत सोरेन 6 मई को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में पुलिस कस्टडी में ही शामिल होंगे और श्राद्ध कर्म में शामिल होने के बाद पुलिस कस्टडी में ही वापस होटवार जेल लौट जाएंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन को मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने का आदेश दिया गया है।