पांच वर्ष पूर्व मोवा में जमीन खरीदी करने के एवज में दिए गए 3 करोड़ 9 लाख 76 हजार रुपए के चेक बाउंस मामले में कांग्रेस नेता आसिफ मेमन की जमीन खरीदी की रजिस्ट्री को कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन की कोर्ट में हुई है। गौरतलब है कि चेक बाउंस मामले में आसिफ मेमन के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज है। आसिफ के खिलाफ कोर्ट ने स्थायी वारंट भी जारी किया है।
कोर्ट ने नूर बेगम की परिवाद पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। नूर ने कोर्ट में परिवाद दायर कर बताया था की मोवा में उसकी 0.704 हेक्टेयर जमीन खरीदी करने आसिफ ने वर्ष 2018 में 3 करोड़ 9 लाख 76 हजार रुपए में सौदा किया था। जमीन खरीदी करने के एवज में आसिफ ने उसे चेक के माध्यम से भुगतान करने सात अलग-अलग बैंकों के चेक दिए थे, जो बैंक में क्लीयर नहीं हो पाया और बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद महिला ने आसिफ के खिलाफ वर्ष 2019 में सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में परिवाद पेश किया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आसिफ के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया। धोखाधड़ी के अपराध दर्ज होने के बाद से आसिफ फरार है।