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दूरसंचार विभाग ने बदले सिम से जुड़े नियम जाने क्या हैं जरुरी ?

नई दिल्ली। भारत का दूरसंचार विभाग (DoT) 1 दिसंबर, 2023 से सिम कार्ड के लिए नए नियम लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नियमों की घोषणा 1 अगस्त, 2023 को की गई थी और 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होने वाले थे। हालांकि, यह इसमें दो महीने की देरी हुई और अब यह आज लागू हो रहा है।

नए सिम कार्ड नियमों का उद्देश्य सिम स्वैप स्कैम, नकली सिम और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी स्कैम से निपटना है। नए सिम कार्ड नियम नए सिम कार्ड जारी करने के लिए तैयार किए गए हैं। आइए नए सिम कार्ड नियमों के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं।

ई-केवाईसी
ई-केवाईसी या डिजिटल केवाईसी को नए सिम कार्ड और अपने मौजूदा नंबर का सिम लेने के इच्छुक लोगों दोनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आप सिम कार्ड लेने के लिए सिर्फ अपने आईडी प्रूफ की कॉपी नहीं दे सकते।

थोक सिम कार्ड
नए नियम थोक सिम कार्ड जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। जबकि व्यवसाय वाले व्यक्ति अभी भी थोक सिम खरीद सकेंगे, नियमित यूजर को एक ही आईडी पर नौ सिम खरीदने की सीमा होगी।

बंद सिम को पुनः जारी करना
जो सिम कार्ड बंद कर दिए गए हैं, उन्हें 90 दिनों की अवधि के लिए दोबारा जारी नहीं किया जा सकता है, जिससे ग्राहक को किसी और को सिम जारी होने की चिंता किए बिना, उन्हें फिर से एक्टिव करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। चोरी या बंद हो गए नंबर को किसी और को 3 महीने बाद ही जारी किया जाएगा।

सिम डीलर वेरिफिकेशन
1 दिसंबर 2023 यानी आज से केवल अधिकृत डीलर ही ग्राहकों को सिम कार्ड जारी कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों को एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। संदिग्ध व्यक्तियों को सिम कार्ड जारी करने से रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को फ्रेंचाइजी, वितरकों और पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) एजेंटों को रजिस्टर्ड करना आवश्यक होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड जारी करने में शामिल व्यक्तियों को ₹10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।

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