नलबाड़ी: असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 398 का पालन सुनिश्चित करने के लिए असम गवाह संरक्षण योजना 2024 को मंजूरी दी, ताकि जांच और परीक्षणों के दौरान आसन्न खतरों से गवाहों की रक्षा की जा सके। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत गवाहों को सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में गवाह संरक्षण आवेदन देना होगा।
प्रत्येक जिले में सक्षम प्राधिकारी स्थायी समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे तथा खतरे की धारणा के आधार पर गवाहों को ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि इस उद्देश्य के लिए एक राज्य गवाह संरक्षण प्राधिकरण और एक गवाह संरक्षण कोष भी गठित किया जाएगा।
यातायात नियमों के संबंध में, मंत्रिमंडल ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए दस्तावेज संबंधी उल्लंघनों पर जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया, हालांकि हेलमेट न पहनने पर जुर्माना अब भी लगेगा। परिवहन विभाग लाइसेंस, पंजीकरण या प्रदूषण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों की कमी के लिए जुर्माना नहीं लगाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने का विकल्प चुनेगा। नियम उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने से पहले तिपहिया वाहनों को चार चेतावनी दी जाएगी। शैक्षिक सुधारों के तहत, मंत्रिमंडल ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राज्य पूल शिक्षकों के तहत संविदा शिक्षकों को नियमित करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान को मंजूरी दी, जिससे लगभग 35,133 शिक्षक लाभान्वित होंगे।