Challan Rules: यातायात नियमों का पालन किया जाना बहुत जरूरी है. इसके लिए सरकारें काफी सख्त हैं. अब नोएडा पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि जिन वाहन चालकों के तीन बार से ज्यादा चालान काटे जायेंगे, उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. नोएडा पुलिस उपायुक्त यातायात अनिल कुमार यादव ने इस संबंध में बयान दिया है. उन्होंने बताया कि ‘सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी’ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, लगातार तीन से अधिक चालान कटने पर संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
उन्होने कहा कि अगर चालक ‘रेड लाइट जंपिंग’, ‘ओवर स्पीड’, ‘ओवरलोडिंग’, मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ले जाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या नशे में गाड़ी चलाना जैसे अपराध दोहराते हैं, तो वाहन का पंजीकरण भी निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिए हैं कि 3 बार चालान होने पर चालक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा. अगर इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन नहीं रुकता है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है.
सरकार द्वारा यह कदम यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए उठाया गया है. दरअसल, यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर रोड सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ता है और ऐसी स्थिति में लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है. इसलिए, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है तो यातायात नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी है.