लखनऊ. उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावाली 2019 के अन्तर्गत गठित आरक्षित कोष में जमा धनराशि 50 लाख से अधिक की धनराशि का उपयोग गोवंशों के सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए राजमार्ग, जनपदीय मार्ग और अन्य मुख्य सड़कों के समीप स्थित गांवों के पशुपालकों के गोवंशों के गले में रेडियम पट्टी बांधे जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है.
प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास तथा पशुधन विकास के रवीन्द्र नायक ने इस सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित परिपत्र में निर्देशित किया है कि उत्तरप्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन नियमावाली, 2019 के अन्तर्गत गठित कोष के उपयोग के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है कि गठित कोष का उपयोग गोवंश विषयक सभी आवश्यक व्ययों पर किया जाएगा, जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे. इसके लिए जिला स्तर पर एक आरक्षित कोष बनाया जाएगा, जिसका उपयोग आपदा ग्रस्त घोषित होने पर जिले में गोवंश के पालन पोषण के प्रयोजन के लिए जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत किया जा सकेगा.
इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव ने बताया कि गोवंश के संरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध है. इसके लिए विस्तृत नीति का प्रख्यापन करते हुए, समय-समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं. समाचार पत्रों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के समीप स्थित गांवों के पशुपालकों द्वारा पाले गए गोवंशों को चराने के लिए चारागाह तक ले जाने के दौरान प्रायः गोवंशों को सड़क पार करना होता है. सड़क पार करने के दौरान गोवंशों के वाहनों से टकरा जाने पर उनके चोटिल एवं दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं. रेडियम पट्टी डाले जाने से गोवंश दूर से दिखाई दे सकेंगे, इससे गोवंश की सुरक्षा के साथ ही सड़क पर आवागमन कर रहे लोग भी आकस्मिक दुर्घटना से सचेत हो सकेंगे और सतर्क रहेंगे.