Rajasthan News: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय कुमार बैरवा और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज के वायरल रील विवाद में परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। बुधवार को विभाग ने कार्तिकेय भारद्वाज की जीप का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया। इस वीडियो में चिन्मय बिना सीट बेल्ट के तेज रफ्तार में जीप चलाते नजर आ रहे थे, और उनके पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी थी।
इस घटना के बाद परिवहन विभाग ने पहले जुर्माना लगाया और वाहन मालिक कार्तिकेय भारद्वाज को अनाधिकृत वाहन संशोधन के लिए नोटिस जारी किया था। अब, जिला परिवहन अधिकारी रमेश चंद मीणा ने आदेश जारी करते हुए वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है, क्योंकि वाहन के अनधिकृत परिवर्तन पाए गए। कार्तिकेय भारद्वाज को मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 53 (1) a के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया।
वाहन के अनधिकृत रूप से संशोधित होने के कारण इसे सार्वजनिक सड़कों पर चलाना आम जनता और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना गया। मोटर वाहन अधिनियम 1989 और अन्य नियमों के उल्लंघन के आधार पर, पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है। वाहन स्वामी को निर्देश दिया गया है कि वे निलंबन अवधि के दौरान वाहन का संचालन न करें और पंजीकरण प्रमाण पत्र को कार्यालय में जमा कराएं।
कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चिन्मय और कार्तिकेय तेज रफ्तार में जीप चला रहे थे और रील बना रहे थे। वीडियो के वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अपने बेटे को नाबालिग बताते हुए बचाव करने की कोशिश की थी, हालांकि रिकॉर्ड के अनुसार, चिन्मय अप्रैल 2024 में 18 वर्ष का हो चुका था और जून 2024 में उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन चुका था। वायरल वीडियो के बाद जयपुर आरटीओ ने कार्रवाई करते हुए चालान काटा और गाड़ी मालिक को नोटिस देकर जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बुधवार को पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया।