ग्वालियर। मध्यप्रदेश में डेंगू-चिकनगुनिया का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले साल 2023 में मच्छरजनित बीमारी डेंगू के जो आकड़ें 3000 से कम में सिमित थे। वहीं इस साल अक्टूबर माह तक ही लगभग 6 हजार तक पहुंच गए है। बीमारी से अब तक कई लोगों को मौत हो चुकी है। इस बीच ग्वालियर हाईकोर्ट ने बढ़ते बीमारी की रोकथाम को लेकर शासन से एक्शन प्लान मांगा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव समेत अन्य अफसरों को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने नोटिस के जरिए पूछा?
” 2018 में डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से बचने के लिए साफ सफाई का जो एक्शन प्लान दिया था उस पर अमल क्यों नहीं हुआ?”
साल 2018 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने इन पांच बिंदुओं पर काम करने के दिए थे निर्देश-
- विभाग डेंगू को रोकने निगरानी करें,जिन क्षेत्रों में बीमारी फैल रही है उसे वही सीमित और खत्म करने का कदम उठाए।
- खुली लैंडफिल साइट को ढके,लार्वा फैलने से रोकने गंबूसिया मॉस्कक्यूटोफिश का इस्तेमाल किया जाए।
- विभाग एक सिस्टम तैयार करें,जिससे लोग जानकारी ले सकें,स्वास्थ्य निगम मिलजुल कर रोकथाम करें।
- डेंगू चिकनगुनिया फैलने से रोकने स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें,ताकि मरीजों को जल्द इलाज के साथ रेफर करें।
- जांच कर डेंगू का जल्द पता करने डि-सेंट्रलाइज्ड लैब की व्यवस्था की जाए,ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिले।