रेणुकास्वामी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने के लिए जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। बंगलूरू पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। चार महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद 47 वर्षीय अभिनेता 30 अक्तूबर को बल्लारी जेल से बाहर आया था। इसके कुछ ही घंटों बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए मेडिकल आधार पर छह हफ्तों की राहत दी थी।
पत्रकारों से बात करते हुए बंगलूरू पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने कहा, “प्रक्रिया जारी है और हम जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे।” बता दें कि अभिनेता दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोग सह-आरोपी है। पवित्रा बंगलूरू जेल में बंद है और अन्य आरोपियों को अलग-अलग जेलों में रखा गया है। इस मामले में दर्शन क्लब का हिस्सा राघवेंद्र भी आरोपी है। उसी ने रेणुकास्वामी को यह कहकर दर्शन के पास लेकर आया था कि कन्नड अभिनेता उससे मिलना चाहते थे। इस दौरान उसे (रेणुकास्वामी) प्रताड़ित किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।
33 वर्षीय रेणुकास्वामी अभिनेता दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। वह दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेज रहा था। इसे देखकर दर्शन को गुस्सा आया, जो उसकी हत्या का कारण बना। रेणुकास्वामी का शव सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के पास एक नाले में पाया गया था। दरअसल, आठ जून को फैन क्लब का हिस्सा रहे आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुकास्वामी को यह कहकर वहां बुलाया कि अभिनेता उससे मिलना चाहते हैं और वहां आने पर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग के मूल निवासी रेणुकास्वामी की मौत गंभीर चोट लगने और खून बहने की वजह से हुई है।