भोपाल. मध्य प्रदेश में सख्त प्रावधान के साथ फायर सेफ्टी का सेटअप बदलने वाला है. क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र में फायर सेफ्टी विधेयक पेश करने की तैयारी की जा रही है. सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद ड्राफ्ट तैयार किया गया था. लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है.
भवन मालिकों को फायर सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे. नियमों के उल्लंघन न करने पर 10 हजार की जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है. एक्ट के लागू होने से अग्नि सुरक्षा की स्थिति सुधरने की संभावना है.
फायर सेफ्टी एक्ट के लिए ड्राफ्ट पहले भी बन चुका है, लेकिन लागू नहीं किया गया. राज्य अग्नि सुरक्षा नियमों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता, ननि अधिनियम 1956 तथा नपा अधिनियम 1961 पर ही निर्भर है.
बता दें कि 28 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा, जो 8 अगस्त 2025 तक चलेगा. सत्र में राज्य सरकार विधेयकों के साथ पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी. मानसूत्र सत्र में दस बैठकें होने की संभावना है.
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