सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कारगिल युद्ध से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कारगिल युद्ध के दौरान सेना द्वारा कुछ लापरवाही की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ चीजें हैं, जिनमें न्यायपालिका को नहीं घुसना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका से जुड़ा मामला है और ये कहकर याचिका खारिज कर दी।
