सूरजपुर. छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जमीन विवाद में हुए हत्याकांड में कोर्ट ने एक ही परिवार के आरोपी 12 सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह घटना साल 2022 की है. हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र और सामूहिक हमले का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया.
बता दें कि साल 2022 में चंदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमई में एक ही परिवार के 12 सदस्यों ने हिरदलराम राजवाड़े की हत्या को अंजाम दिया था. करीब 3 साल चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान की अदालत ने सभी 12 आरोपियों को हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और सामूहिक हमले का दोषी करार दिया. सभी आरोपी एक ही परिवार से हैं, जिनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 24 से 65 वर्ष के बीच है.
हत्या 24 जून 2022 को हुई थी, जब खरीदी गई एक जमीन के सीमांकन के लिए गांव जा रहे हिरदलराम राजवाड़े को एक ही परिवार के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से पीट-पीटकर मार डाला था. दरअसल, मृतक ने जमीन बईगासाय लोहार से खरीदी थी, जिस पर उसके रिश्तेदारों का अवैध कब्जा था. अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार नाविक ने प्रभावी ढंग से पैरवी की. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न सिर्फ पूर्व नियोजित था, बल्कि समाज की शांति और न्याय व्यवस्था के लिए गहरा खतरा भी. सभी आरोपी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे.
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