नान घोटाला मामले में अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

चर्चित नान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इनको मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है. अब इनको नान घोटाले में भी जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नान घोटाला मामला और आबकारी घोटाले से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण कर दिया है. अब राज्य सरकार के लिए आरोपियों को पकड़ कर गिरफ्तार किया जाना आसान हो जाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि इन मामलों की जांच तय समय में पूरी होनी चाहिए.

छत्तीसगढ़ नान घोटाला?
छत्तीसगढ़ में साल 2015 में नान यानी नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला होने की बात सामने आई. राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए ही सावर्जनिक वितरण प्रणाली का संचालन होता है. ACB की टीम ने 2015 में नान मुख्यालय सहित अधिकारियों-कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर रेड मारी थी.

घटिया क्वालिटी का चावल खरीदा गया
आरोप थे कि राइस मिलों से लाखों क्विंटल घटिया क्वालिटी का चावल खरीदा गया. इसके एवज में करोड़ों की रिश्वत ली गई. साथ ही चावल स्टोरेज और परिवहन में भी घोटाले के आरोप लगे. रेड के दौरान करोड़ों रुपए कैश, कथित स्कैम से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किया गया था। आलोक शुक्ला नान घोटाले (2015) के दौरान नान के अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण मुख्य कार्य पालन अधिकारी और खाद्य सचिव पद पर कार्यरत थे और अनिल टुटेजा प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम थे।
कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद दोनों अधिकारी सत्ता की दलाली करने लगे थे।

इनके अग्रिम जमानत के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता सहित एक न्यायधीश के रिश्तेदार की संदिग्ध भूमिका पर प्रश्न उठे थे। आलोक शुक्ला को कांग्रेस सरकार में संविदा नियुक्ति मिली थी। सरकार के आड में एक किताब “क़िल्लोल” को प्रमोट करने का मामला भी विधान सभा में उठा था। ज्ञात रहे कांग्रेस के शासन काल में आलोक शुक्ला की पत्नी को एक बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। भाजपा शासन के आते है आलोक शुक्ला को नवाचार आयोग से बर्खास्त करने के पहले ही आलोक शुक्ला ने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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