लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका: IRCTC घोटाले में ट्रायल रोकने की याचिका ठुकराई

IRCTC Scam Case: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasaad Yadav) को दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है। देश के चर्चित IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। इसके खिलाफ यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

लालू प्रसाद यादव ने कथित IRCTC (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) घोटाला मामले में उनके और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव तथा 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने वाले विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले 13 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

लालू प्रसाद यादव के अलावा, अदालत ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए। इसे धारा 13(1)(डी)(ii) एवं (iii) के साथ पढ़ा जाता है। धारा 13(2) लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए दंड से संबंधित है, जबकि धारा 13(1)(डी)(ii) और (iii) लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग कर लाभ प्राप्त करने से जुड़ी है।

साथ ही, अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय करने का निर्देश भी दिया।

IRCTC घोटाले में लालू पर क्या आरोप
साल 2017 में CBI ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा IRCTC के अधिकारियों और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच में आरोप लगाया गया कि 2004 से 2009 के बीच, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उन्होंने आपराधिक साजिश रचकर आईआरसीटीसी के होटलों के टेंडर पटना और ओडिशा के पुरी में मनपसंद कंपनियों को आवंटित किए। इन टेंडरों के बदले में कथित रूप से रिश्वत के तौर पर जमीन ली गई थी। इसके बाद सीबीआई ने विस्तृत जांच के आधार पर लालू प्रसाद यादव और 11 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

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