रायपुर की व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर कमिश्नरेट ने नया आदेश जारी किया है। शहर के चार प्रमुख मार्गों पर अब रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों और विभिन्न संगठनों से अपील की है कि शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
इन मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
- जी.ई. रोड – शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक
- एम.जी. रोड – जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
- सदर बाजार रोड – कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक
- एम.जी. रोड – मौलाना चौक से शारदा चौक तक
- राजधानी की इन प्रमुख और व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आम लोगों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके।
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