PM Awas की उम्मीद लगाए बैठे 16 हजार से ज्यादा परिवारों को झटका! बिलासपुर में अपात्र निकले आवेदक, 30 सितंबर तक मौका

CG News: बिलासपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का मकान मिलने की उम्मीद लगाए बैठे जिले के हजारों परिवारों को झटका लगा है. आवास प्लस 2024 सर्वे के बाद ग्राम सभा के अनुमोदन से तैयार प्राथमिक सूची में 16 हजार से अधिक हितग्राहियों को अपात्र पाया गया है. अब प्रशासन ने ऐसे हितग्राहियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है. दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो 30 सितंबर 2026 तक चलेगी.

दरअसल, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत वर्ष 2024 में किए गए सर्वे के बाद ग्राम सभा के अनुमोदन से प्राथमिक सूची तैयार की गई थी. सूची में बड़ी संख्या में हितग्राहियों को अपात्र किए जाने के बाद शिकायतें सामने आई थीं. जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इनके निराकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की है. कलेक्टर ने जिले में पांच अपीलीय समितियों का गठन किया है.

जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार, योजना के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन प्रविष्टि यानी फैक्ट अपडेट से संबंधित हितग्राहीवार सूची जिले की वेबसाइट पर अपलोड की गई है. हितग्राही सूची में अपना नाम और पात्रता की स्थिति देख सकते हैं. यदि किसी हितग्राही को लगता है कि उसे गलत तरीके से अपात्र किया गया है तो वह निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

बिल्हा में सबसे अधिक अपात्र
आवास प्लस 2024 सर्वे के बाद ग्राम सभा अनुमोदन से तैयार सूची में ब्लॉकवार अपात्र हितग्राहियों की संख्या में बिल्हा सबसे आगे है. यहां 5,196 हितग्राहियों को अपात्र पाया गया है. इसके बाद मस्तूरी में 4,370, कोटा में 4,199 और तखतपुर में 2,234 हितग्राही अपात्र सूची में शामिल हैं. इस तरह चारों ब्लॉकों में कुल 16 हजार से अधिक आवेदन अपात्र पाए गए हैं.

30 सितंबर तक ही दावा-आपत्ति
प्रशासन ने दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 17 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है. हितग्राही सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक संबंधित जनपद पंचायत में निर्धारित स्थान पर अपनी आपत्ति जमा कर सकेंगे.

बिल्हा और कोटा में संबंधित जनपद पंचायत सभाकक्ष, जबकि मस्तूरी और तखतपुर में भी जनपद पंचायत सभाकक्ष में दावा-आपत्ति लिए जाएंगे. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर के बाद प्राप्त होने वाली दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. लिहाजा अपात्र सूची में शामिल हितग्राहियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी.

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