ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला अदालत ने रेप के आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को दो दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। रेप कांड में फरार आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न ने सोमवार को जिला अदालत में समर्पण किया था। महिला थाना पुलिस ने रेपकांड के मामले में फरार एक अन्य आरोपी की जांच पड़ताल के लिए तहसीलदार शत्रुघ्न की रिमांड मांगी थी।
चौथी पत्नी बताने वाली महिला ने कराया था मामला दर्ज
जनवरी में खुद को तहसीलदार की चौथी पत्नी बताने वाली महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। बीती 15 जनवरी 2025 को ग्वालियर महिला थाने में तहसीलदार शत्रुघ्न और एक अन्य आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। फरारी के बाद पुलिस ने 05 हजार का इनाम घोषित किया था। वहीं पीड़िता ने अलग से 50 हजार का इनाम आरोपी की सूचना देने वाले के लिए घोषित किया था।
आरोपी तहसीलदार का हुआ था बैतूल ट्रांसफर
इस बीच आरोपी तहसीलदार का बैतूल ट्रांसफर हुआ था। लेकिन मामले में फरार होने के चलते जॉइनिंग न करने पर बैतूल कलेक्टर ने तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को मार्च में निलंबित किया था। आपको बता दें कि कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन उसके बावजूद तहसीलदार बीते 04 महीने से फरार चल रहा था।
पुलिस ने मांगी थी तहसीलदार की रिमांड
तहसीलदार के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अब इस मामले के एक अन्य आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तहसीलदार की रिमांड मांगी थी। ऐसे में जिला अदालत ने तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस अब महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले एक और अन्य आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश करेगी।
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