रायपुर। नया रायपुर के ग्राम तांदूल में फर्जी दस्तावेज बनाकर 12.99 हेक्टेयर जमीन बेचने का एक मामला सामने आया है। फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी बनाकर मामले को अंजाम दिया गया है। 100 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन को मात्र 3 करोड़ 76 लाख में बेचा गया है। नया रायपुर उप पंजीयक कार्यालय में इस जमीन की रजिस्ट्री बिना दस्तावेज की जांच किए करने की जानकारी आने के बाद मामले में राखी थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम तांदूल पटवारी हल्का नंबर 26 में श्रीमती कमलेश जैन पति सुभाष जैन निवासी गीता नगर समता कॉलोनी, रायपुर के नाम 9 खसरा में कुल 12.99 हेक्टेयर जमीन है। जमीन बिक्री के लिए आकाश जैन पिता रविशंकर जैन निवासी निषाद पारा रायपुरा ने फर्जी ऋण पुस्तिका और फर्जी मुख्तारनामा तैयार कराकर अनवर आलम पिता सरवर आलम निवासी हाउस नं. 30, वार्ड क्रमांक 5, फरीदिया मस्जिद के पास कृष्णा नगर सुपेला भिलाई, जिला दुर्ग को बेच दिया। नया रायपुर उप पंजीयक कार्यालय में इस जमीन की रजिस्ट्री 21 दिसंबर 2023 को कराई गई। भूमि का फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि स्वामी कमलेश जैन काे विधवा बताकर उनके जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी मिलने पर राखी थाने को भूमि स्वामी के द्वारा इसकी सूचना दी गई। मामले में थाना प्रभारी जांच पर लिया है।
एक माह पहले तैयार की गई मुख्तारनामा जमीन को बेचने के लिए आकाश जैन ने फर्जी मुख्तारनामा 23 नवंबर 2023 को अभनपुर उप पंजीयक कार्यालय से तैयार कराया। उन्होंने श्रीमती कमलेश जैन के फर्जी ऋण पुस्तिका, फर्जी आधार कार्ड का उपयोग कर यह फर्जी दस्तावेज तैयार किया। पंजीयन के दस्तावेज में लगाए गए कमलेश जैन के आधार कार्ड में उन्हें पुरूष बताया गया है। वहीं उनका आधार नंबर भी फर्जी तैयार किया गया है। दस्तावेज तैयार करने में गवाही के रूप में मोहन जोशी, आबिद खान के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। वहीं अधिवक्ता एसएस शुक्ला ने दस्तावेज तैयार किया हैं।
अपर कलेक्टर निर्देश पर नहीं दिया ध्यान
मामले में जमीन मालिक कमलेश जैन को पूर्व में फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने की सूचना मिलने की जानकारी मिलने पर अपर कलेक्टर रायपुर को इसकी शिकायत की गई थी। मामले में अपर कलेक्टर रायपुर ने जिला पंजीयक और नया रायपुर के उप पंजीयक और पुलिस अधीक्षक रायपुर को को तांदूल पटवारी हल्का नंबर के इन नौ खसरा नंबर के जमीनों की रजिस्ट्री के समय दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच करने के निर्देश जारी किए थे। अपर कलेक्टर के निर्देश के बावजूद उप पंजीयक ने ध्यान नहीं दिया। माना जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए पंजीयन में कहीं अन्य अफसरों की मिली भगत तो नहीं है। दस्तावेज का जांच किए बिना रजिस्ट्री
मामले में नया रायपुर उप पंजीयक कार्यालय के उप पंजीयक संजय श्रीवास्तव ने बताया कि पंजीयन के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर 21 दिसंबर को पंजीयन किया गया। इसका मुख्तारनामा उप पंजीयक अभनपुर दिग्विजय सिंह चुरेंद्र के हस्ताक्षर से बने हैं। पंजीयन में राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी किए गए भूमि के नक्शे के पुराने होने और ओव्हर राईटिंग के सवाल पर मामलों को लेकर उप पंजीयक के पास कोई जवाब नहीं था।
मामले की जांच जारी
राखी थान के टीआई ने बताया कि फर्जी दस्तावेज से पंजीयन कराने की शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है। सभी दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।