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दो से ज्यादा हथियार रखने वाले सावधान! इस तारीख तक जमा करना होगा लाइसेंस

MP News: अब दो से ज्यादा हथियार रखने वालों पर सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. जिन लोगों के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं, उन्हें 2 अक्टूबर तक सरकार के पास सरेंडर करना होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दिया है. इस आदेश में पात्रता से अधिक लाइसेंस रखने वालों से हथियार सरेंडर कराकर उनके लाइसेंस जब्त करने के लिए कहा गया है.

913 लोगों के पास दो से अधिक हथियार
मध्य प्रदेश में 913 लोगों के पास दो से अधिक हथियार है. वहीं राजधानी भोपाल में ऐसे लोगों की संख्या 88 है. आर्म्स (संसोधन) एक्ट 2019 के तहत नियम है कि भारत में कोई भी व्यक्ति दो से ज्यादा हथियारों का लाइसेंस नहीं रख सकता है. वहीं गृह सचिव ने कलेक्टर्स को पत्र लिखकर 3 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दूसरे दिन तक लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है.

‘बंदूक का लाइसेंस मौलिक अधिकारी नहीं है’
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच हथियार लाइसेंस रखने वाली मांग पर सुनवाई करते हुए 10 सितंबर को कहा था कि हथियार रखना मौलिक अधिकार नहीं है. इसके साथ उन्होंने 13 साल पुरानी मांग को खारिज कर दिया. कोर्ट ने ये भी कहा था कि हथियार रखना मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि शासन का विशेष अधिकार है कि लाइसेंस किसे दिया जाए या नहीं दिया जाए.

इन व्यक्तियों को मिलेगी छूट
आर्म्स (संसोधन) एक्ट 2019 के इस प्रावधान से कई लोगों को छूट दी गई है. इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें विरासत में हथियार मिले हैं. आवेदक द्वारा निष्पादित क्षतिपूर्ति बांड जमा करना होता है, जिसमें हथियारों की डिटेल देनी होती है. इसके अलावा निशानेबाजों और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल लोगों को भी छूट मिलेगी.

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