जेल से बाहर नहीं आएंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, दिल्ली दंगे मामले में SC ने जमानत याचिका की खारिज

SC On Omar Khalid: सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला आने वाला है. उमर, शरजील और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है. इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ याचिका पर आदेश पारित करेगी. यहां पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Check Also

बंगाल में ED की ताबड़तोड़ कार्रवाई, हावड़ा और सिलीगुड़ी समेत 4 जिलों के 10 ठिकानों पर रेड, अवैध कॉल सेंटर को लेकर हुई छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंगाल में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. पश्चिम बंगाल में …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *