इंदौर दूषित पानी कांडः हाईकोर्ट में लगी 3 जनहित याचिका पर सुनवाई, निगम अधिकारियों को नेटिस जारी, 6 जनवरी को अगली सुनवाई

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी कांड में देश सहित पूरे प्रदेश में सियासत के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दूषित पानी कांड में मौत के आंकड़े, अब-तक उठाए गए कदम और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तीन जनहित याचिकाएं लगी है।

मौत का आंकड़ा और मरीजों की संख्या गलत
दरअसल भागीरथपुरा में दूषित पानी मामले में इंदौर हाईकोर्ट में लगी तीन जनहानि याचिका पर आज सुनवाई हुई। एक याचिका में सुनवाई के बाद नगर निगम अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए है। एक अन्य याचिका में याचिकाकर्ता ने अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने बताया कि नगर निगम की तरफ से पीड़ित मरीज और मौत का आंकड़ा पेश हुआ वह पूरी तरह गलत है।

हाईकोर्ट में गलत डेटा दिया गया
अब तक जानकारी के मुताबिक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग उपचार करवा करे रहे है। हाईकोर्ट में गलत डेटा दिया गया है। याचिका को लेकर अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। जानकारी रितेश हिरानी एडवोकेट एवं याचिकाकर्ता ने दी।

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