बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में दोषी पाए गए 9 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों द्वारा दायर की गई सजा के खिलाफ अपीलों को खारिज करते हुए, स्पेशल कोर्ट एट्रोसिटी बलौदाबाजार के फैसले को सही ठहराया.
न्यायालय ने साक्ष्यों को बताया मजबूत
मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपियों को नाबालिग लड़कियों के अपहरण, बलात्कार, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया था. हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मजबूत और अपरिवर्तनीय हैं, जिससे उनकी दोषसिद्धि में कोई संदेह नहीं है.
वीडियो बनाकर दी गई थी धमकी
जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर उनका वीडियो बनाया और उनके पिता को धमकी दी थी. यह मामला तब सामने आया जब पीड़ितों ने साहस जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई थी.
पीड़ित परिवार ने फैसले पर जताई संतुष्टि
हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवारों ने संतोष जताया और कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए संदेश है जो कमजोरों को निशाना बनाते हैं.
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