Indore News: इंदौर जिला कोर्ट ने खजराना क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी एयर होस्टेस बहू को बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने बहू से कहा है कि वह तीन दिन के अंदर शांति से रहने का बॉन्ड भरे. इसमें लिखित वचन देना होगा कि वह सास को न सताएगी, न धमकाएगी, न ही घर में घुसकर हंगामा करेगी. साथ ही व्हाट्सएप कॉल, मैसेज या किसी भी माध्यम से संपर्क भी नहीं करेगी.
दरअसल, बुजुर्ग महिला ने अधिवक्ता आशीष शर्मा के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी थी. याचिका में कहा गया कि बहू दरवाजा तोड़कर घर में घुसती है, ताला लगाती है और धमकियां देती है. जबकि महिला ने पिछले साल ही बेटे और बहू को संपत्ति से बेदखल कर दिया था.
‘बहू अपनी सास से किसी तरह का संपर्क नहीं करेगी’
कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट को अहम मानते हुए बहू को निर्देश दिया कि वह भविष्य में घरेलू हिंसा जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बहू खुद या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सास से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या टेलिफोनिक संपर्क नहीं करेगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संरक्षण अधिकारी को नोटिस जारी कर बहू की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. साथ ही आदेश की कॉपी खजराना थाना प्रभारी को भी भेजी गई है. यह पूरा मामला खजराना थाना क्षेत्र के पीपल चौक का है, जहां बुजुर्ग महिला के बेटे ने कुछ समय पहले एयर होस्टेस से लव मैरिज की थी. शादी के बाद बेटा महू में पत्नी के साथ रहने लगा और माता-पिता से दूरी बना ली. बाद में सास ने बेटे-बहू को संपत्ति से बेदखल कर दिया. इसके बावजूद बहू अक्सर घर जाकर झगड़ा करने लगी. 6 अगस्त को वह दरवाजा तोड़कर घर में घुसी और झूमाझटकी की घटना भी हुई.
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