मंडावली में अतिक्रमण पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, MCD और PWD को रेहड़ी-पटरी हटाने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने मंडावली इलाके में अवैध रेहड़ी-पटरी और अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस अमित बंसल(Amt Bansal) की बेंच ने हालिया सुनवाई में MCD और लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिया कि वे अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई कार्रवाई पर चार हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

23 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि एमसीडी ने अब तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित एजेंसियों को जवाबदेह ठहराया और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

यह मामला हाई कोर्ट एडवोकेट जय चौधरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। एडवोकेट उत्कर्ष सोनी और सिद्धार्थ गोयल के माध्यम से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि श्री राम चौक, मंडावली (पूर्वी दिल्ली) में मुख्य सड़क पर लगातार हो रहे अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग से स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। याचिका में कहा गया है कि सड़क पर कब्जे और अवैध पार्किंग के कारण इमरजेंसी सेवाओं, जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही प्रभावित होती है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जान का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा, आम लोगों की दैनिक आवाजाही भी बुरी तरह बाधित हो रही है।

इस याचिका में एमसीडी के साथ-साथ प्रीत विहार के एसडीएम, डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) को भी प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत इस मामले में संबंधित एजेंसियों की भूमिका और कार्रवाई की समीक्षा कर रही है।

अतिक्रमण से परेशान आम लोग
याचिकाकर्ता के अनुसार, श्री राम चौक, मंडावली से शुरू होने वाली मेन सड़क गांव तक पहुंचने का एकमात्र सुलभ और मोटर योग्य मार्ग है। यही सड़क अंदरूनी रिहायशी इलाकों और एक स्कूल को शहर की प्रमुख सड़कों से जोड़ती है। याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता स्वयं अपने परिवार के साथ मंडावली क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं और श्री राम चौक स्थित इसी मुख्य सड़क का नियमित रूप से उपयोग करते हैं। यह मार्ग स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और कामकाजी नागरिकों की रोजमर्रा की आवाजाही के लिए बेहद जरूरी है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि सड़क पर लगातार हो रहे अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग के कारण इस मार्ग की उपयोगिता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सुविधा दोनों खतरे में पड़ गई हैं।

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