वाराणसी. जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने कोयला व्यवसायी को धमकी देने के मामले में यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को साढ़े 5 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मुख्तार अंसारी द्वारा कोयला व्यवसायी को धमकी देने का मामला दो दशक से भी ज्यादा पुराना है. मुख्तार पर कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने का आरोप था. विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है.
मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को पूरी हो गई थी. अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी गई थीं. अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन (प्रथम) और एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की थी. भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था.
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क्या था मामला?
मुख्तार अंसारी पर धमकी देने का आरोप लगाया गया था. 5 नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा के लैंडलाइन फोन पर धमकी भरा कॉल आया था. दर्ज शिकायत के अनुसार, कॉल करने वाले ने इस अपहरण कांड की शिकायत पुलिस या सीबीआई से न करने की चेतावनी दी गई थी. ऐसा करने पर बम से उसे उड़ाने की धमकी दी गई थी. महावीर रूंगटा की तहरीर पर 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था.