सरकार ने 2025 में भी पटाखें पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस साल भी पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पाबंदी बनी रहेगी. सरकार ने आदेश जारी कर पटाखे फोड़ने पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है. अब राजधानी के लोग नए साल (New Year) में भी पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे. इससे पहले प्रदुषण को देखते हुए दिल्ली (Delhi) सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था.
दिल्ली के प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसे लेकर जानकारी दी है. दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में पूरे साल पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरे साल प्रतिबंध रहेगा.
प्रदुषण मामले में सुनवाई कर रहे है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बैंच को सूचना दी गई है कि वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) का चौथा चरण फिर से लागू कर दिया गया है. बैंच ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन माध्यम से उनकी आपूर्ति पर पूरे साल के लिए तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
यूपी-हरियाणा में भी पटाखे पर लगा बैन
कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि यह प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा, जब एनसीआर क्षेत्र में शामिल अन्य राज्य भी इसी तरह के उपाय लागू करेंगे. यहां तक कि राजस्थान ने भी राज्य के उस हिस्से में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया है, जो एनसीआर के दायरे में आता है. फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी वैसा ही प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं, जैसा कि दिल्ली ने लागू किया है.
कोर्ट ने जताई चिंता
दिवाली के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित उसके निर्देशों का बमुश्किल पालन हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.