IndiGo Crisis: 7 दिसंबर तक यात्रियों को लौटाएं रिफंड, सरकार का इंडिगो को सख्त आदेश

IndiGo Crisis: हवाई यात्रियों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को रद्द या बाधित फ्लाइटों के सभी बढ़े हुए टिकटों का रिफंड तुरंत जारी करने के सख्त आदेश दिए हैं. सरकार के इस कदम से उन हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी जो पिछले कुछ दिनों से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया, “मंत्रालय ने इंडिगो को सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड बिना देर किए देने का निर्देश दिया है और सभी कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट्स के लिए रिफंड प्रोसेस को अनिवार्य कर दिया है.

कब तक देना होगा पैसा?
मंत्रालय ने इंडिगो को साफ आदेश दिया है कि रविवार, 7 दिसंबर 2025 की रात 8:00 बजे तक सभी यात्रियों का पूरा रिफंड प्रोसेस कर दिया जाए. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि रिफंड प्रोसेस में किसी भी तरह की देरी पर एयरलाइन पर कार्यवाही कि जाएगी. इसके साथ सरकार ने इंडिगो से साथ बांकी सभी एयरलाइंस को आदेश दिया है कि यात्रियों से रीशेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए.

बैगेज लौटाने का भी आदेश
सरकार ने उड़ानों में सामान खोने या देरी से मिलने की शिकायतों पर भी सख्त आदेश दिए हैं. इंडिगो को कहा गया है कि वह यात्रियों से अलग हुए सभी सामानों को अगले 48 घंटों के भीतर ट्रेस करे और उन्हें यात्री के घर या चुने हुए पते पर डिलीवर करे. एयरलाइन को सामान की ट्रैकिंग और डिलीवरी के समय के बारे में यात्रियों के साथ संपर्क रखने को भी कहा गया है.

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