रामपुर. सपा नेता आजम खान को सेना पर विवादित बयान देने के मामले में बरी कर दिया गया है. एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. मामला 2017 का है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने सेना पर विवादित बयान दिया था. इस पर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आजम के खिलाफ केस किया था. मामली की सुनवाई एमपी एमएमए कोर्ट में हुई थी. अब अदालत ने आजम खान को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है.
बता दें कि आजम खां पर पहले से ही कई चल रहे हैं. बीते 5 दिसंबर को ही रामपुर कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. इससे पहले भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दो-दो पैन कार्ड मामलों में उन्हें 7–7 साल की सजा मिल चुकी है. अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब्दुला आजम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अब्दुल्ला को यह तीसरी सजा है.
गौरतलब है कि बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी कई मामले दर्ज हैं. अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट मामले में भी सात-सात साल की सजा हो चुकी है. फिलहाल अब्दुल्ला आजम अपने पिता के साथ रामपुर जिला कारागार में बंद है. अब्दुल्ला आजम पर चल रहा यह केस काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में बना हुआ था. आजम के बेटे पर आरोप था कि उसने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो पासपोर्ट बनवाए थे.
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