CG High Court का बड़ा बयान: भरण-पोषण केस में पति-पत्नी दोनों जान सकते हैं एक-दूसरे की Income

CG High court: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति को पत्नी की कमाई पर सवाल पूछने का हक है. जी हां, फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी को भी पति की आय जानने का अधिकार है. हाईकोर्ट का यह फैसला दुर्ग फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर सामने आया.

यह है पूरा मामला
दरअसल यह पूरा मामला रायपुर निवासी एक महिला से जुड़ा है, जिसने दुर्ग फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए आवेदन लगाया था. फैमिली कोर्ट के आदेश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और सनी के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा था कि पत्नी की कमाई से जुड़ी बातों को प्रभावित किया गया है.

11 तारीख को अगली सुनवाई
फैमिली कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पत्नी की आय से जुड़े सवालों को लेकर रोक लगाई थी, जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि वैवाहिक विवाद और भरण-पोषण के मामलों में दोनों पक्षों को एक-दूसरे की आय जानने का अधिकार है. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 11 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.

पत्नी की आय अधिक होने पर भी कानूनी खर्च की जिम्मेदारी
वहीं भरण-पोषण मामले के संबंध में हाईकोर्ट ने पहले भी टिप्पणी की है. दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक पति ने Surajpur फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे पत्नी को केस लड़ने का खर्च देने को कहा गया था. मामले को लेकर पति का कहना था कि उसकी पत्नी एक सरकारी शिक्षिका है और उसकी आय पति से अधिक है. जिसपर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि पत्नी की अधिक कमाई होने पर भी उसे मुकदमे और यात्रा का खर्च देना पति की जिम्मेदारी है.

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