CG News: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों को लेकर लगातार सख्ती बरत रहा है. अब एक बार फिर नया आदेश जारी कर कहा गया है, कि जिन भी मस्जिद, दरगाहों और मदरसों के पास वक्फ की संपत्ति है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कराना होगा. इसके लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया गया है. तय समय तक संस्था प्रमुखों ने संपत्तियों की ताकारीतालय अपलोड नहीं होकर शासकीय हो जाएंगी. इसके बाद इन संपत्तियों का उपयोग प्रशासन और निगम के आदेशानुसार ही होगा. यानी मुस्लिम संस्थाओं का ऐसी संपत्तियों पर कोई हक नहीं होगा.
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