CG News: न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज! अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं. जिसके तहत अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डॉक के बजाए सीधे स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे. इससे नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से आसान और पारदर्शी होगी.

अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज
हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम 2007 में बदलाव किया है. आदेश के मुताबिक, नियम 142(2), 160(1), 167, 301 और 326 में अब रजिस्टर्ड डाक की जगह स्पीड पोस्ट शब्द रखा गया है. वहीं, नियम 163(1) से रजिस्टर्ड डाक पावती शब्द हटा दिए गए हैं, जिसमें अब केवल पावती रहेगा. इसी तरह नियम 340 (1) में भी अब स्पीड पोस्ट का उपयोग किया जाएगा. इसके लिए हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

हाईकोर्ट के फैसले से न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज
नई व्यवस्था से नोटिस और दस्तावेजों के डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से तेज और पारदर्शी होगी. इसके साथ ही न्यायिक कार्यवाही में भी तेजी आएगी. नई व्यवस्था से हाईकोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया तेजी से निपटाई जा सकेगी.

Check Also

CG High Court: नक्सल इलाके में तैनात जवानों के ‘आउट ऑफ़ टर्न’ प्रमोशन का मामला, हाई कोर्ट ने DGP को दिया दो महीने का समय

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *