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1 August Rule Change: आज से बदल गए ये 5 बड़े नियम, बैंकिंग से लेकर Tatkal Ticket तक जानें क्या-क्या हुए बदलाव

1 August Rule Change: आज यानी 1 अगस्त 2026 से देशभर में कई ऐसे नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा. बैंकिंग सेवाओं से लेकर तत्काल टिकट बुकिंग, टैक्स फाइलिंग और एलपीजी की कीमतों तक कई अहम बदलाव किए गए हैं. ऐसे में इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कौन-कौन से प्रमुख नियमों में बदलाव हुए हैं.

1 अगस्त से बदल गए हैं ये 5 नियम

  1. तत्काल टिकट बुकिंग
    भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया नियम लागू किया है. इस नए नियम के तहत अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन मिलने की प्रक्रिया तत्काल बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही शुरू हो जाएगी. इससे पहले यात्रियों को टोकन के लिए अलग लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब इससे राहत मिलेगी. इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग में ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए OTP के जरिए आधार आधारित वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है.
  2. बैंकिंग नियमों में बदलाव
    बैंक और बीमा कंपनियां 1 अगस्त से CKYC 2.0 (सेंट्रल केवाईसी) प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है. इसके तहत ग्राहकों को 14 अंकों का एक यूनिक सेंट्रल केवाईसी नंबर किया जाएगा. इसके अलावा कई बैंक 1 अगस्त से अपने क्रेडिट कार्ड के रिवर्ड पॉइंट्स, एनुअल फीस और सर्विस चार्ज के नियमों में भी बदलाव कर सकते हैं.
  3. इनकम टैक्स फाइलिंग
    वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों और नॉन-ऑडिट वाले करदाताओं (ITR-1 और ITR-2) के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई 2026 थी. जो लोग इस डेडलाइन तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
  4. LPG सिलेंडर की बदली कीमत
    हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं और 1 अगस्त को नई दरें जारी होने के साथ ही सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव किए जाते हैं. यह कीमत अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय की जाती है, जिसका असल सीधा अपने मासिल बजट पर पड़ता है.
  5. पोस्ट ऑफिस के नए नियम
    इंडिया पोस्ट ने स्पीड पोस्ट की दरों और नियमों में बदलाव किए हैं. इस नए नियम के तहत दस्तावेजों और पार्सल के लिए अलग-अलग शुल्क श्रेणियां बनाई गई हैं.

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