Wrestlers Harassment Case Verdict: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त 2026 को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है.
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह फैसले से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, “मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो कोर्ट कहेगा. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है.” फिलहाल, कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. बृजभूषण सिंह 20 जुलाई 2023 से जमानत पर बाहर चल रहे थे. वकील के अनुसार, अदालत का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. कोर्ट ने यह फैसला करीब साढ़े 3 सालों बाद सुनाया है.
मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कियाः बृजभूषण सिंह
कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने कहा कि जिस दिन मुझ पर आरोप लगा था, उस समय मैंने कहा था कि अगर आरोप सही साबित होता है तो मैं खुशी-खुशी फांसी की सजा स्वीकार कर लूंगा. आज अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है. मैंने जो कहा था वही सच साबित हुआ. मैं इस मामले को लेकर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हो गया, सो हो गया.
6 बार के सांसद हैं बृजभूषण सिंह
बता दें, बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा था, जिसके बाद पार्टी ने उनको सांसद का टिकट नहीं दिया था. जबकि बृजभूषण सिंह भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं, वे गोंडा से 6 बार सांसद रह चुके हैं. वर्तमान में गोंडा सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह सांसद हैं.
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