MP में 27% OBC आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, 23 सितंबर से रेगुलर हियरिंग के दिए निर्देश

MP News: मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27% आरक्षण के मामले में बड़ा अपडेट है. इस मामले में 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 23 सितंबर से नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है.

23 सितंबर से होगी नियमित सुनवाई
मध्य प्रदेश में अब OBC वर्ग के 27% आरक्षण पर अंतरिम रोक लगी हुई है. 4 मई 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में OBC आरक्षण की सीमा 14% तक सीमित कर दी थी. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद से पूरा मामला में SC है. आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और 23 सितंबर से रेगुलर हियरिंग के निर्देश दिए हैं. सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट के सामने पक्ष रखा.

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