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बिलासपुर में स्कूल के पास तंबाकू बेचने पर कार्रवाई:15 दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत 2100 रुपए का जुर्माना, नियम पालन की हिदायत

बिलासपुर में तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वाली 15 दुकानों पर कार्रवाई की।

कार्रवाई आत्मानंद स्कूल सकरी, कानन पेंडारी जू और कोटा बायपास क्षेत्र में की गई। कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर 2100 रुपए का चालान काटा गया।

यह अभियान कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर चलाया गया। टीम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, कामेशवरी पटेल, सुमन लता कंवर के साथ नगर निगम जोन-1 और सकरी पुलिस थाने का स्टाफ शामिल था।

टीम ने नियमों के पालन के दिए निर्देश
कार्रवाई के दौरान दो दुकानों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने के निर्देश दिए गए। धारा 6 के अनुसार स्कूल से 100 गज की दूरी के भीतर तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध है। एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पाया गया। सकरी क्षेत्र के 12 तंबाकू विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे अपनी दुकानों पर धूम्रपान निषेध और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू न बेचने का बोर्ड लगाएं।

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