विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र को लेकर विवाद, हाई कोर्ट पहुंचा मामला, दस्तावेज पेश करने के दिए निर्देश

CG News: बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शकुंतला सिंह पोर्ते प्रतापपुर वाड्रफनगर विधानसभा से वर्तमान में विधायक हैं. विधायक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोग विधायक के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं.

दरअसल, शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ लोग मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गए, हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने छानबीन समिति के जरिए आज मूल दस्तावेज के साथ विधायक को पेस होने के निर्देश दिए हैं.

विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र को लेकर विवाद
दरअसल, निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रतापपुर विभान सभा को अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया था, जिसमें भाजपा की ओर से शकुंतला सिंह पोर्ते और कांग्रेस की ओर से राजकुमारी मराबी ने नामांकन दाखिल किया था और दस्तावेजों के साथ आरक्षण के अनुसार अपना अपना जाती प्रमाण पत्र भी दाखिल किया गया था.

आरटीआई के जरिए धनसिंह धुर्वे ने शकुंतला सिंह पोर्ते के दस्तावेज हासिल किया और जाति प्रमाणपत्र पर पिता के नाम की जगह पति का नाम अंकित होना पाया और अपने सहपाठी जयश्री पुषाम से हाईकोर्ट बिलासपुर में जाति प्रमाणपत्र के विरुद्ध याचिका दाखिल करा दिया.

हाई कोर्ट पहुंचा मामला
जिस पर हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को विधिवत जांच कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति गठित कर जांच के निर्देश दिए और उसे लेकर छानबीन समिति ने 27 नवंबर यानी आज अंतिम नोटिस जारी कर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

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