स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत स्कूलों में एडमिशन को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है. जारी आदेश के मुताबिक अब प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत क्लास वन से ही प्रवेश होगा.

RTE में प्रवेश को लेकर बदलाव, अब कक्षा पहली में ही होगा एडमिशन
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डीपीआई संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को जारी आदेश में लिखा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12, के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के प्रावधान अनुसार राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा कैवत कक्षा पहली में प्रवेश दिए जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया है. उपरोक्त प्रस्ताव पर रवीकृति प्रदान की जाती है. स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव नीलम टोप्पो ने आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में अब प्रवेश कुछ इस तरह की शर्तों पर होगा.
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