अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से राहत, दुलारचंद हत्याकांड में मिली जमानत

पटना/बिहार। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें दुलारचंद हत्याकांड में जमानत दे दी है। माना जा रहा है कि वे 20 मार्च को जेल से बाहर आ सकते हैं।

पहले निचली अदालत ने खारिज की थी जमानत
इससे पहले पटना सिविल कोर्ट की MP-MLA कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

चुनाव से पहले जेल गए थे
जानकारी के अनुसार, अनंत सिंह को 2025 विधानसभा चुनाव से पहले दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था, जो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जुड़े बताए जाते हैं।

चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान
जमानत मिलने से पहले ही 16 मार्च को अनंत सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा कि अब उनके बेटे अंकित सिंह और अभिषेक सिंह राजनीति में आगे आएंगे।

नीतीश कुमार पर छोड़ा फैसला
राज्य के नेतृत्व को लेकर उन्होंने कहा कि यह फैसला नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि आगे कौन जिम्मेदारी संभालेगा। गौरतलब है कि ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह का बिहार की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रहा है, और उनकी जमानत को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।

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