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छत्तीसगढ़: मतदाता सूची में 29 अक्टूबर से जुड़ेंगे नए नाम, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इस कार्यक्रम के तहत राज्य के नागरिकों को मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानांतरण और प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन का मौका मिलेगा. यह कार्यक्रम 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है.

आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जावेगा और इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी. सभी नागरिक दिनांक 28 नवम्बर, 2024 (गुरुवार) तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. इस दौरान दिनांक 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार) एवं 16 नवम्बर 2024 (शनिवार), 17 नवम्बर 2024 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा.

इस अवधि में प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर 6 जनवरी, 2025 (सोमवार) को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा. आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट https://ceochhattisgarh.nic.in/ पर भी किया जावेगा.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक H2H Survey (घर-घर सत्यापन) की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी तथा Shiffed/मृत मतदाताओं हेतु आवश्यकतानुसार फार्म-8/ फार्म-7 भरने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी . इसके अलावा DSE के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं के लिये फार्म-7 भरने की कार्यवाही भी घर-घर सर्वे के दौरान की जावेगी.

ऐसे युवा नागरिक, जो 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, वे प्ररूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है. इस दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए प्ररूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार, अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण हेतु प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी के अतिरिक्त दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक निर्धारित प्ररूप 6 में अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे.

आवेदन करने के लिए आम नागरिक अपने मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नागरिकों के लिये ‘वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है. यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड एवं iOS दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोडने, संशोधन के लिए वेबसाइटhttps://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है.

प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग एवं अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है.

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