Durg: दुर्ग में शराब पीकर गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए,दुर्ग पुलिस अब सीधे जेल का रास्ता दिखा रही है. नशे में सवारियों से भरी बस दौड़ा रहे एक ड्राइवर को कोर्ट ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब कोई भी स्टियरिंग छूने से पहले सौ बार सोचेगा.
नशे में गाड़ी चला रहे चालक पर कार्रवाई
सड़कों पर शराब पीकर रफ्तार भरने वालों के खिलाफ दुर्ग यातायात पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. राजनांदगांव-दुर्ग-भिलाई रूट पर सवारियों की जान जोखिम में डालकर बस दौड़ा रहे गुरुनानक ट्रेवल्स के ड्राइवर जितेन्द्र देवांगन को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। उप निरीक्षक भीखम और उनकी टीम ने जब ब्रीथ एनालाइजर से जांच की, तो ड्राइवर के भारी नशे में होने की पुष्टि हुई.
ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नशे की हालत में सार्वजनिक यात्री बस चलाना गंभीर लापरवाही है. इससे बस में सवार यात्रियों के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी. इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185 और 184 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की.
कोर्ट ने तीन दिनों के लिए भेजा जेल
सीजीएम कोर्ट दुर्ग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी ड्राइवर को दोषी करार देते हुए 3 दिन के साधारण कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दुर्ग जिले के इतिहास में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में किसी चालक को जेल भेजने का यह पहला मामला है. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने चेतावनी दी है कि सड़कों पर ऐसी लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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