रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के हित में बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाना थोड़ा आसान कर दिया है. जी हां, सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
सरकारी नौकरी में बढ़ेंगे अवसर
माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से अग्निवीरों में सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे. लेकिन फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जिन्होंने अग्निवीर के तौर पर पूरे 4 साल काम किया है. साथ ही उन्हें संबंधित के लिए एलिजीबल भी होना जरूरी है.
कौन-कौन दायरे में होगा ?
मिली जानकारी के मुताबिक, इन पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी सीटें रिजर्व रहेंगी. वहीं, पूरे 4 साल की सेवा कर चुके अग्निवीर रिजर्वेशन के दायरे में आएंगे. इस नियम का लाभ खासतौर पर पुलिस , वन विभाग और जेल विभाग में होने वाली तीसरी श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा.
सेना से बाहर आने के बाद नहीं होना पड़ेगा बेरोजगार
बताते चलें कि, अग्निवीर स्कीम में युवा सिर्फ 4 साल ही नौकरी कर सकते हैं. 4 साल के बाद उनके पास कोई स्थाई रोजगार का विकल्प बहुत कम ही मिलता है. कुल मिलाकर सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के हित में बड़ा कदम उठाया है.
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