भोपाल। मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए प्रमोशन से जुड़ी एक बेहद अहम और राहत भरी खबर सामने आई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के प्रमोशन मामले में एक बड़ा आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि वर्ष 2001 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मियों के प्रमोशन में TET परीक्षा बाधा नहीं बनेगी। इस आदेश के बाद प्रदेश के करीब 40 से 45 हजार शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
1997 से 1999 के बीच नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा लाभ
प्रमोशन को लेकर 19 शिक्षक हाईकोर्ट गए थे, जिनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला आया है। इस आदेश से मुख्य रूप से वर्ष 1997 से 1999 के बीच नियुक्त हुए शिक्षकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
अदालत ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह इस पर विचार कर आगामी 60 दिनों के भीतर उचित निर्णय ले। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में प्रमोशन के लिए टीईटी को अनिवार्य बताया था, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश से पुराने शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
INDIA WRITERS Voices of India, Words That Matter